बलौदाबाजार

थाना लवन पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोटपा अधिनियम 2003 के तहत 10 लोगो पर कार्यवाही कर 1800 रू. जुर्माना लगाया गया।

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ताराचंद कठोत्रे
बलौदाबाजार ==  उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  सदानंद कुमार द्वारा 31 मई 2024 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाये जाने एवं उवत दिवस को अभियान के रूप में मनाने तथा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार के मार्गदर्शन में

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थाना प्रभारी निरीक्षक  केसर पराग के नेतृत्व में आज दिनांक 29/05/24 को थाना लवन से सउनि मोहित मलिक, प्र०आर० नान्दू राम नवरंगे आर० राजेन्द्र साहू, प्रवीण यादव एवं म०आर० सोनम भट्ट की पुलिस टीम द्वारा जिला बलौदाबाजार की स्वास्थ्य विभाग की आये टीम के साथ न०पं० लवन में भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों में स्थित तंबाकू विकय केंन्द्रो / दुकानों की चेकिंग किया गया एवं नियमों को उल्लंघन करने वाले कुल 10 दुकानदारों के विरूद्ध कोटपा अधिनियम 2003 के तहत कार्यवही करते हुए कुल 1800रु. की जुर्माना राशि वसुल की गई एवं आवश्यक निर्देश देकर नियमों का पालन करने समझाईश दिया गया है।

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Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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