बलौदाबाजार

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से नाबालिक पीड़िता के दुष्कर्मी को किया गया आजीवन कारावास की सजा से दंडित

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मामले में आरोपी का सहयोग करने वाले उसके दोस्त को भी माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से किया गया दंडित


ताराचंद कठोत्रे
बलौदाबाजार ====  थाना पलारी क्षेत्र अंतर्गत प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी पुत्री (पीड़िता) उम्र 16 वर्ष 06 माह दिनांक 19.07.2023 के रात्रि 11:00 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गयी है जो वापस नहीं आयी है कि रिपोर्ट पर थाना पलारी मे गुम इंसान क्र. 85/2023 एवं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा नाबालिक का अपहरण कर लिये जाने की अंदेशा पर से अज्ञात व्यक्ति के विरूध अपराध क्र. 333/2023 धारा 363 भा.द.वि. कायम किया गया। दौरान विवेचना प्रार्थी एवं गवाहो का कथन लिया गया गवाहो के बताये अनुसार संदेही मनोज फेकर को पकड़ा गया, जिसने मेमोरंडम मे जुर्म कबूल करते बताया कि विनोद फेकर के कहने पर उसके साथ पीड़िता को अपनी मोटर सायकल से रायपुर छेड़ीखेड़ी ले जाकर छोड़ा है। मनोज फेकर के निशानदेही पर पीड़िता को ग्राम छेड़ीखेड़ी रायपुर मे आरोपी विनोद फेकर के कब्जे से बरामद किया गया। पीड़िता से पूछताछ पर आरोपी विनोद फेकर द्वारा उसे आधार कार्ड देने के बहाने घर से बाहर बुलाकर, मुझसे शादी करो, नही तोे जान से मार दूंगा, कहकर डरा-धमकाकर पीड़िता को उसके ईच्छा के विरूध्द अपने दोस्त आरोपी मनोज फेकर की सहायता से उसकी मोटर सायकल पर बैठाकर ग्राम छेड़ीखेड़ी ले जाकर दिनांक 19.07.2023 के रात्रि मे पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरूध लैंगिक संभोग किया है। कि प्रकरण में आरोपीयान के विरूद्ध धारा 366(क),376,34 भादवि, 04 पाक्सो एक्ट जोड़ी गयी है। प्रकरण में पर थाना पलारी पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश FTSC (पाक्सो एक्ट) बलौदाबाजार  प्रशांत पराशर ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहले आरोपी 01. विनोद फेकर पिता दमेन्द्र फेकर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गिर्रा थाना पलारी  को भादवि की धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹3000 अर्थदंड, धारा 376 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹3000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया* गया है। साथ ही मामले में दूसरे आरोपी 02. मनोज फेकर पिता नीलकंठ उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम गिर्रा थाना पलारी को भादवि की धारा 366 में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹3000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं जांच कार्यवाही थाना पलारी से प्रधान आरक्षक अरशद खान एवं मामले में शासन की ओर से पैरवी  समीर अग्रवाल लोक अभियोजक द्वारा किया गया है।

Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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