14 वर्षीय नाबालिक पीडिता को विधिक सहायता प्रदान कर गर्भपात कराये जाने में सहायता दी गई
संवाददाता विजय सेन /लाहोद
लाहोद == बलौदाबाजार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार में थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार में धारा 376 भा.दं.सं. एवं 04. 06 लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरण की 14 वर्षीय नाबालिक पीडिता के साथ हुए बलात्कार की घटना के संबंध में पीडिता एवं उनके परिजनों के द्वारा गर्भपात कराये जाने की अनुमति निःशुल्क प्राप्त करने के संबंध में इस प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। पीडिता / सरंक्षिका को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया गया तथा पीडिता का आवेदन पत्र माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति बिलासपुर, छ०ग० को प्रेषित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के द्वारा पीडिता के प्रकरण में निःशुल्क विधिक सहायता से पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया गया । नियुक्ति पश्चात् पैनल अधिवक्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में पीडिता के गर्भपात कराये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया गया पीडिता के गर्भपात कराये जाने के संबंध में माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा पीडिता के उपचार एवं गर्भपात कराये जाने के संबंध में डॉ. भीमराव अम्बेडकर कालेज रायपुर में कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई जिसके संबंध में जिलाधीश बलौदाबाजार एवं रायपुर को निर्देश दिया गया।
पीडिता एवं उसके परिजन घटना के पश्चात् गर्भपात कराये जाने हेतु विधिक सहायता मांगे जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए थे। इस प्राधिकरण के द्वारा पीडिता के शाररिक स्थिति एवं उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया गया।इस प्राधिकरण के द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी पात्र व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता पीडिता एवं उसके परिजन घटना के पश्चात् गर्भपात कराये जाने हेतु विधिक सहायता मांगे जाने हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए थे। इस प्राधिकरण के द्वारा पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है। कोई भी पात्र व्यक्ति निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर बलौदाबाजार के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।