बलौदाबाजार

*जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा स्काउट/गाइड सेमिनार ग्राम छेरकापुर में आयोजित किया गया आग्रह अभियान कार्यक्रम*

जनभूमि /न्यूज/ बलौदाबाजार

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*उपस्थित बच्चों और शिक्षकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु दी गई आवश्यक समझाइस*
*सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित परिवहन हेतु प्रारंभ किया गया है “आग्रह अभियान”*

जिले में सड़क दुर्घटनाओं के तकनीकी विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर सड़क परिवहन नियमों का उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक वाहन परिचालन करने के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटना होने से कई लोगों की जान चली गई है। *उक्त दुर्घटनाओं का पुनरावृति ना हो इस हेतु दिनांक 06.03.2023 से* जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री दीपक कुमार झा के निर्देशन में *परिवहन नियमों का पालन हेतु वृहद स्तर पर “आग्रह अभियान” प्रारंभ किया गया है*। उपरोक्त जागरूकता अभियान के तहत प्रत्येक नागरिकों तक सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम करने हेतु, सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेकर नियमों का पालन करने के लिए जिले के प्रत्येक गांव एवं शहर में यातायात जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किया जा रहा है।

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इसी तारतम्य में *आज दिनांक 11.09.2023 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम छेरकापुर में आयोजित स्काउट गाइड सेमिनार में श्री अमृत कुजूर उप पुलिस अधीक्षक यातायात की उपस्थिति में “आग्रह अभियान” कार्यक्रम का आयोजन* किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित *शिक्षकों एवं बलौदाबाज़ार ब्लॉक के विभिन्न शासकीय, अशासकीय विद्यालय के बच्चों को* सुरक्षित एवं सुगम परिवहन के लिए यातायात नियमों का पालन कितना आवश्यक है इस बारे में विस्तार पूर्वक समझाया गया। उन्होंने कहा कि गांव, सड़क, वार्ड कहीं पर भी यदि आपको, कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखे, तो उनसे ऐसा न करने का आग्रह करें। *ग्रामों में अधिकतर लोग मालवाहक वाहन में सवारी करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों को आग्रह पूर्वक मालवाहक वाहन में सवारी नहीं करने हेतु मनाही करें। साथ ही मोटरसाइकिल में तीन सवारी नहीं बैठने एवं हेलमेट धारण करने हेतु आग्रह करें।* उन्होंने कहा कि यातायात दुर्घटनाओं की रोकथाम में आप सभी का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

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कार्यक्रम के दौरान *यातायात पुलिस बल से सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीधर दीवान एवं प्रधान आरक्षक युगल किशोर वर्मा द्वारा यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया* गया, कि मार्ग में चलते समय हमेशा बॉये दिशा का प्रयोग करे, चलने के लिए फूटपाथ का प्रयोग या रोड किनारे चले, सड़क पार करने के लिए चौक-चौराहा या मार्ग के गेप में बने जेब्रा क्रासिंग से ही मार्ग पार करें। रोड क्रास करते समय यह भली-भांति देख ले की दॉये-बाये से कोई वाहन, जानवर तो नहीं आ रही है, सड़क पार करने के दौरान हाथ का ईशारा देकर पूर्ण सुरक्षित होकर ही रोड क्रास करें। मार्ग में चलने के दौरान सड़क पर न दौड़े , वाहन से बाहर हाथ न निकाले, चलते वाहन में सुरक्षित बैठे, वाहन रूकने के बाद ही चढ़े व उतरे, हमेशा ही किनारे पर उतरे , स्कूल बस का इंतजार हमेशा लाईन में रहकर करें, उतरने वाले यात्री को प्राथमिकता देवे। यातायात नियमों के संबंध में छात्र-छात्राओं को बताया गया कि नाबालिग छात्र-छात्राऐं वाहन न चलाए, वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन स्वामी पर जुर्माना किया जाता है। दोपहिया वाहन चालन के दौरान चालक व सवार दोनों को हेलमेट धारण करना एवं चारपहिया वाहन चालन के दौरान चालक व सवार को सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है, बताकर यातायात नियमों का पालन करने व अपने परिवार, पड़ोसी एवं दोस्तों को भी पालन कराने अपील की गई।

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Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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