*नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर भेजा गया जेल*
चैनल हेड ताराचंद कठोत्रे
अपराध क्रमांक- 164/23 धारा- 363,366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट
आरोपी 01. विक्की रात्रे उर्फ साहिल पिता त्रिभुवन उम्र 18 साल 6 माह ग्राम बोरसी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चांपा
बलौदाबाजार:- थाना लवन क्षेत्र अंतर्गत एक मामले में प्रार्थी ने दिनांक 27/7/23 को रिपोर्ट दर्ज कराया की उसकी 17 वर्षीय नाबालिक नातिन दिनांक 25/7/23 को रात्रि घर से बिना बताए कहीं चली गई है आस-पड़ोस व रिश्तेदारों में ढूंढने पर कहीं नहीं मिली की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री दीपक झा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अभिषेक सिंह के मार्गदर्शन में थाना लवन प्रभारी उप निरीक्षक उमेश वर्मा द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता की लगातार पतासाजी करते हुए साइबर सेल की मदद से दिनांक 31/07/23 को टीम भेज कर ग्राम कापन जिला जांजगीर से पीड़िता को आरोपी विक्की रात्रे के कब्जे से बरामद कर थाना लवन लाया गया पीड़िता से पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना बताई, विवेचना दौरान धारा 366,376(2) (n) भादवि, 6 पाक्सो एक्ट जोड़ी गई पूछताछ पर आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 01/08/23 को माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में स उ नि व्ही. एस. केसरिया, प्रधान आरक्षक विनोद बांधे, आर. दिनू डहरिया, सूरज बंजारे, महिला प्र.आरक्षक सुमित्रा जाटवर, म. आर. सोनम भट्ट का विशेष योगदान रहा।
