कसडोल

इंद्रा हरेली सहेली योजना से मिले पट्टे धारियों के खेत मे चला प्रशासन का बुलडोजर।

अमीरदास मानिकपुरी कसडोल संवाददाता



कसडोल- ब्लाक मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत दर्रा के ग्रामीणों ने चारागाह की मांग करते हुए अवैध कब्जा धारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तहसीलदार विवेक पटेल को ज्ञापन सौंपा था, ज्ञापन के आधार पर पुलिस की सहायता से इंदिरा हरेली सहेली योजना से पेड़ पौधे लगाने के लिए मिले मिले छः एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला दिया गया। वही कब्जाधारियों द्वारा अवैध तरीके से लगाये फसलों को मवेशी के हवाले कर दिया गया ।


ग्राम पंचायत दर्रा में 12 परिवार को सन 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना अन्तर्गत छः एक भूमि वृक्षारोपण करने के शासन द्वारा पट्टा दिया गया था। भूमि लगे रतनजोत के पौधों को असामाजिक तत्व के लोगो द्वारा तोड़ दिया गया, जिसमे पट्टा धारीयो भूमि पर धान फसल बोकर जीवकोपार्जन कर रहे है, परंतु अब गाँव मे गाय बैल के लिए चारागाह की समस्या निर्मित हो गई तो सरपंच ने ग्राम सभा में इंदिरा हरेली सहेली योजना से मिले भूमि को अवैध कब्जा बताते हुए महिला समूह की सहायता से पंचायत में प्रस्ताव पारित कर तसीलदार को ज्ञापन सौंप दिया,जिस पर तसीलदार ने राजस्व अमला एवं पुलिस के साथ मौके में जाकर जेसीबी मशीन की सहायता से कब्जा हटा दिया गया। महिला समूह सदस्य जय बिहान का नारी शक्ति जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मौके पर मौजूद रहे।

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महेंद्र पठारे और धरमु प्रभुवा कहते कि हम लोगो शासन 2001 में इंदिरा हरेली सहेली योजना अंतर्गत पट्टा दियागया था, लगातार 21 वर्षों से वृक्षारोपण करते आ रहे परंतु कुछ आसामाजिक तत्व लोग हर वर्ष गाय बैल को चारा देते है जिससे पेड़ टूट कर गर्मी समय नष्ट हो जाती है।जिससे जीवकोपार्जन से लिये बरसात के समय खेत में पानी होने से धान का फसल लगाए लगाते है। शासन ने हमे इस भूमि सम्बंध में इस धारा के अधीन पट्टे की भूमि पर पट्टेदार को प्रदत्त अधिकारों का अंतरण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा, भूमि के पट्टेधारी का हित, उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी स्वीय विधि के अनुसार उसके उत्तराधिकारी या उत्तर जीवित को अन्तरित होगा। पट्टेदार को पट्टे के अधीन प्राप्त भूमि को वृक्षारोपण कार्य के सुविधाजनक उपयोग एवं अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, भूमि सुधार का हक होगा।पट्टाधारी पट्टा प्राप्ति के दो वर्ष के अंदर यदि वृक्षारोपण नहीं करता है तो पट्टा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी। शासन की ओर प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी को निरीक्षण करने का अधिकार होगा। . वृक्षारोपण हेतु लगाये गये वृक्षों को बिना प्राधिकृत अधिकारी के अनुज्ञा के बिना काट अथवा नष्ट नहीं करेगा। इस धारा के अधीन प्राप्त पट्टे के निबंधनों या शर्तों में से किसी शर्त का या निबंधन का उल्लंघन किये जाने पर उसके धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात रदुदकरणीय होगा।

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महिला समहू सदस्य सुरसरी कैवर्त्य एवं लक्ष्मीन बाई कहती कि सभी घर मे गाय बैल भैस रखे हुए है चारागाह विकट समस्या हो रही जिसके कारण सभी महिला पुरुष इस कब्जा को तोड़वाने के इकट्ठा हुए हैं।

राजकुमार सरपंच ने बताया कि सभी ग्राम वाशियो ने मिलकर ग्राम सभा मे हरेली सहेली से मिले पट्टा को निरस्त करने प्रस्ताव पारित किए है, इसकी जानकारी तसिलदार और कब्जा धारियों को नोटिस देकर कब्जा हटाने का कार्य किया जा रहा है।

तसीलदार विवेक पटेल कहना कि ग्राम पंचायत दर्रा के ग्रामीणों ने पंचायत प्रस्ताव कर कब्जा हटाने के ज्ञापन दिया था, जिस पर करवाई करते हुए आज जीसीबी मशीन की सहायता से ग्रामवासियों की उपस्थिति में कब्जा हटाया जा रहा है।

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Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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