आबकारी विभाग जिला बलोदाबाजार की कार्यवाही

कायम प्रकरण – धारा 34(2) – 04 जप्त मदिरा – 20.0 ब. ली. महुआ मदिरा 33.84 ब. ली. देशी मदिरा मसाला
ताराचंद कठोत्रे
बलौदाबाजार === आरोपी :मायाराम सायतोडा ग्राम खैंदा थाना बलौदाबाजार कुंदन साहू ग्राम दतरेंगी राजेश धृतलहरे ग्राम तुरमा लक्ष्मी मांडले ग्राम चमारी तीनो थाना भाटापारा आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता मैडम के निर्देश के तारतम्य में उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर अनिमेष नेताम एवं जिला आबकारी अधिकारी एल के गायकवाड़ जिला बलौदाबाजार के मार्गदर्शन एवं रवि पाठक सहायक जिला आब. अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त टीम के द्वारा गश्त के दौरान दिनांक 17/02/2024 को वृत्त भाटापारा में

ग्राम चमारी में आरोपिया लक्ष्मी मांडले के रिहायशी मकान से 6.84 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला एवं अर्जुनी तुरमा मार्ग में काले रंग के हीरो होंडा HF डीलक्स में परिवहन करते 6.3 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, दिनाँक 18 /02/24 को ग्राम दतरेंगी में आरोपी कुंदन साहू के रिहायशी मकान से 20.7 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला, दिनाँक 19/02/24 को ग्राम खैंदा में आरोपी मायाराम सायतोडा के रिहायशी मकान से 20.0 बल्क लीटर महुआ मदिरा ज़ब्त किया गया l आरोपीयों के विरुद्ध छत्तीसगढ़

आबकारी अधिनियम धारा 34(2) का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है l उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक जलेश सिंह, मनराखन नेताम, दिनेश साहू, मोतिन बंजारे, देवनंदन टंडन, आबकारी प्रधान आरक्षक, राधा गिरी गोस्वामी, मिर्जा जफर बेग, देवी तिवारी, सूर्यकांत वर्मा, आरक्षक शीतल यादव का योगदान रहा!