बलौदाबाजार

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा नए कानून संहिता के संबंध में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन

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प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के समस्त थाना एवं चौकी में पदस्थ पुलिस स्टाफ को नए कानून के संबंध में दी गई जानकारी
जिला अभियोजन कार्यालय से आए हुए 08 सदस्यीय प्रशिक्षण टीम द्वारा नए कानून के संबंध में दिया गया विस्तृत जानकारी

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ताराचंद कठोत्रे / बलौदाबाजार = बलौदाबाजार आज दिनांक 23.06.2024 को प्रातः 10.00 बजे से नए कानून- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अपनाने के विषय पर पुलिस कार्यालय सभाकक्ष बलौदाबाजार में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के स्वागत उद्‌बोधन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार द्वारा कार्यशाला के विषय एवं उसकी महत्ता के संबंध में बताया गया तथा नवीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए ध्यान देकर, समझने की बात उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों से कहा गया।

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प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने कहा कि नए कानून में विवेचना के दौरान वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी का प्रावधान है, साथ ही महिला संबंधी एवं नाबालिक बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए भी अलग प्रावधान है। विवेचना कार्य में साक्ष्य के संकलन के लिए भी पृथक से प्रावधान, नए कानून में जोड़ा गया है। इसलिए नए कानून में उल्लिखित नियमों, बिन्दुओं के तहत आप समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को, अपने आपको अपडेट करना है। नए कानून के तहत पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई है, उसके साथ ही नए कानून में मुआवजा राशि एवं साक्षियों की सुरक्षा का भी पृथक से प्रावधान रखा गया है। आप सभी नए कानून में दिए गए नियमों, बिंदुओं का गहन अवलोकन करें एवं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कानून के संबंध में बताए गए जानकारियों के तहत विशेष रुचि लेकर, समझकर प्रभावी कार्य संपादन करें।

प्रशिक्षण कार्यशाला में जिला अभियोजन कार्यालय से 08 सदस्यीय प्रशिक्षण अधिकारी शामिल हुए, जिसमें श्री जी.के.साहू डीडीपी, श्रीमती सरिता शर्मा डीपीओ एवं एडीपीओ अधिकारियों में श्री राजेश कौशिक, गीता सोनवानी, श्री संजू गुरूपंच, श्री शैलेंद्र सिंह, श्री उज्जवल सिंह एवं श्री अमित बाजपेई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नए कानून के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया गया। प्रशिक्षण अधिकारियों द्वारा बताया गया कि- नए कानून में भारतीय दंड संहिता को अब भारतीय न्याय संहिता किया गया है, जिसमे विशेषता दंड से ज्यादा न्याय पर आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि नए कानून में बहुत सारी और चीजे आ रही है, अब अनुसंधान की प्रगति को पीड़ित को बताना जरूरी रहेगाप्रशिक्षण में नए कानून के संबंध में अनुसंधानकर्ताओं को नए आपराधिक कानूनों, धाराओं और सजा से अवगत कराया गया एवं उनको जागरूक कर उनकी क्षमता को विकसित कर प्रभावी कार्य करने के लिए समस्त अधि./कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। सांथ ही उन्होंने माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों से अवगत कराते हुए महत्वपूर्ण बिन्दुओं को प्रशिक्षण में साझा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नए कानून में दिए गए मुख्य बिंदुओं का बहुत ही सहज रूप में समाधान किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नए कानून के संबंध में कई प्रश्न पूछा गया, जिस पर उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्री राजेश श्रीवास्तव उप पुलिस अधीक्षक, जिले के समस्त थाना/चौकी में पदस्थ विवेचक एवं पुलिस स्टाफ, रीडर-1 सउनि अश्वनी पडवार, पुलिस कार्यालय के स्टाफ एवं सीसीटीएनएस की पूरी टीम उपस्थित थी।

Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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