बलौदाबाजार

बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग,करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

ताराचंद कठोत्रे/बलौदाबाजार

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कलेक्टर चंदन कुमार ने जारी किया आदेश


बलौदाबाजार == 1 फरवरी 2024/विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं परीक्षा, वृद्धजनों,निःशक्तजनो, रोगियों आदि की बाधा एवं लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कोलाहल अधिनियम- 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने जिला बलौदाबाजार- भाटापारा की सीमा के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन कमांक 72/98 (सी) ऑफ 1998 एवं सिविल अपील कमांक 3735 ऑफ 2005 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिये गये निर्देश तथा छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पत्र कमांक एफ 04-07/2015/32 दिनांक 28. दिसंबर 2015 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं मल्टी टोंड हॉर्न, प्रेशर हॉर्न Multi toned horns/pressure horns के साथ-साथ डी.जे. के विरूद्ध जप्तीकरण की कार्यवाही किये जाने तथा सम्यक जांच एवं जागरूकता अभियान चलाने हेतु निम्नांकित अधिकारियों का दल गठित किया जाता है- जिसमेें संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी,संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी,संबंधित थाना प्रभारी, संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरीय निकाय शामिल होंगे।गठित दल अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) (संशोधित) नियम, 2010 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराते हुए समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से प्रतिसप्ताह अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बलौदाबाजार को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

Tarachand Kathotre

ताराचंद कठोत्रे संपादक (जनभूमि न्यूज़) बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़

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